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2000 के नोट बदलने की मियाद एक हफ्ते बढ़ी:RBI का नया सर्कुलर- 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदल सकेंगे

RBI ने 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की थी। आखिरी दिन सर्कुलर के जरिए समय सीमा को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। RBI ने शनिवार को सर्कुलर जारी करके कहा, ‘विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद, रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।’इससे पहले, न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट न बदले जाने पर अगले दिन यानी 1 अक्टूबर से उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शाम तक RBI नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसा ही हुआ और RBI ने 2000 के नोट बदलने की डेडलाइन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी।RBI की तरफ से 30 सितंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक 2000 के नोट बदलने की तारीख बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दी गई है।इससे पहले RBI ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य (वैल्यू) के ₹2000 के नोट प्रचलन में थे। इसमें से 29 सितंबर तक ₹3.42 लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ ₹0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में हैं।यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 19 मई 2023 का आदेश है। इसमें कहा गया था कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक बैंकों में एक्सचेंज या जमा कराए जा सकते हैं।

2016 में आया था 2000 का नोट
2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

1. क्या नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है?
नहीं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे।एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलकर यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं।

2. क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं?
हां। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपका अकाउंट होने पर यह लिमिट लागू नहीं होगी।

3. सरकार के आदेश से आम लोगों पर क्या असर होगा?
जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थीं। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार अब तक वैसी स्थिति तो नहीं बनी।

4. क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?
2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है।

5. किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? ​​​​​​
यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 7 अक्टूबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।

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