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राजस्थान में महज 20 दिन में बढ़ गए 1 लाख वोटर्स, 27 अक्टूबर तक जुड़वा सकते हैं नाम

जयपुर. राजस्थान में आगामी 25 नंवबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा है. अब तक वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने से वंचित रहे मतदाता लगातार अपना नाम जुड़वाने में लगे हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 20 दिन में राजस्थान में एक लाख से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं. मतददात सूची में नाम जुड़वाने के लिए अभी दो दिन समय और बचा है. पात्र लोग 27 अक्टूबर तक इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं.विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है. उसके बाद चुनाव आयोग 7 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी कर देगा. नए नाम जोड़ने के बाद राजस्थान में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 5 करोड़ 27 लाख 77 हजार हो गई है. हालांकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है. लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अभी भी 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं. निर्वाचन विभाग की ओर से 7 नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.

राजस्थान में मतदाताओं की संख्या
कुल मतदाता 5 करोड़ 27 लाख 77 हजार 382 हुए।
27 अक्टूबर तक जारी रहेगी मतदाता बनने की प्रक्रिया।
बीते 20 दिन में एक लाख 200 नये मतदाता जुडे हैं प्रदेश में।
प्रदेश में अब 2 करोड़ 74 लाख 2 हजार 692 पुरुष मतददाता हैं।
प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 52 लाख 32 हजार 49 महिला मतददाता हैं।
604 थर्ड जेंडर मतददाता भी जोड़े गए हैं इस बार।
80 साल से ज्यादा उम्र के 11 लाख 71 हजार 979 मतदाता हैं।
18-19 साल की उम्र के 22 लाख 31 हजार 501 मतदाता हैं।
269 ओवरसीज वोर्ट्स भी जुडे प्रदेश के वोटर लिस्ट में।
कुल 1 लाख 42 हजार 37 सर्विस वोटर्स जुड़े हैं इस बार।

5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड किया है
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रदेशभर में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. नाम देखने या जुड़ाने के लिए अब तक अभियान में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड किया है. विधानसभा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में मतदाता जागरुकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in, मतदाता सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं. अंतिम तिथि 27 अक्टूबर के बाद किए गए आवेदन विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के लिए मान्य नहीं होंगे. प्रवासी भारतीय फॉर्म 6 A के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं. आगामी 7 दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा. मतदाता आयोग की ही वेबसाइट से ई-ईपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

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